उत्तराखंड: कोर्ट से मिली बड़ी राहत शिक्षामित्र को, नहीं हटेंगे शिक्षामित्र शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति तक , शिक्षामित्रों का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया , जिससे शिक्षामित्र और अन्य ने विशेष अपील दायर की हाई कोर्ट में और कहा की उन्हें 31 मार्च के बाद सेवा का विस्तार नहीं दे रह है । जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक नयी नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक शिक्षामित्रों को सेवा का अवसर दें । सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि शिक्षकों कि स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कि जा चुकी है । मुख्यन्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एस एन धानिक कि खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि अभी शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाये जब तक नए शिक्षकों कि स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती।
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Friday, April 5, 2019
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उत्तराखंड: कोर्ट से मिली बड़ी राहत शिक्षामित्र को, नहीं हटेंगे शिक्षामित्र शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति तक
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