आठ सप्ताह का शासन को दिया समय, सरकार से किया जबाब तलब शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लघन के सम्बन्ध में, शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लघन के सम्बन्ध में सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में इलाहबाद हाई कोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में अपर मुख्या सचिव की ओर से जारी 9 जनवरी 2019 के शासनादेश की विधत की चुनौती याचिका पर 8 सप्ताह में राज्यसरकार से जवाव मांगा है । यह अनूप सिंह और 60 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्याय मूर्ति प्रकाश पांडिया ने दिया । याची का कहना है की विन्दु 7 [1] और 7 [2] की शर्तें संविधान के नियमो का हनन करने वाली है।
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Wednesday, March 27, 2019
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आठ सप्ताह का शासन को दिया समय, सरकार से किया जबाब तलब शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लघन के सम्बन्ध में
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